कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, खराब सेहत की दलील नहीं चली

 कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी. के शिवकुमार को दिल्ली कोर्ट से जमानत नहीं मिली। शिवकुमार के वकीलों ने जमानत के लिए खराब सेहत की दलील दी लेकिन कोर्ट उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि जेल से पहले डीके शिवकुमार को अस्पताल लेकर जाएं। 


दिल्ली कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीके  शिवकुमार सात बार विधायक रह चुके हैं। वह सम्मानित नेता हैं। वह कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे। उन्होंने कहा कोर्ट चाहे तो शर्ते लगाकर उन्हें जमानत दे सकती है। अगर नहीं तो मेडिकल आधार पर कोर्ट जमानत देने पर विचार करे


बता दें कि डी शिवकुमार की ईडी रिमांड मंगलवार को खत्म होने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इससे पहले कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।